हरिद्वार में लगी धारा 144
उत्तराखंड में चुनाव के माहौल को देखते हुए हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है ।धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक या सामाजिक आयोजन भारी संख्या मे इक्कट्ठा होकर लोगों द्वारा नहीं किया जा सकेगा 144 धारा लगने के बाद जिले में 5 या 5 से ज्यादा लोगों का समूह एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा।इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को अपना कोई जरूरी कार्यक्रम आयोजित करना है तो उसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अनुमति लेने का प्रावधान बनाया है।
हरिद्वार जिले में धारा 144 लगाने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि धारा 144 निरोध के लिए लगाई जाती है।ताकि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित ना हो सके। जहां तक चुनाव के मद्देनजर रेलिया या अन्य आयोजन किए जाने का सवाल है तो इसके लिए अधिकारी से परमिशन लेने का विकल्प है।अभी चुनाव आयोग ने भी आगामी 22 तारीख तक सभी तरह के राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 22 तारीख के बाद जो भी दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे उनको पालन करते हुए ही राजनीतिक आयोजनों को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।