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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोअर पीसीएस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

Bystaruknews

Mar 23, 2022

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोअर पीसीएस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई लोवर पीसीएस परीक्षा देने वाले अभ्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट में रिट दायर करने वाले संजय पाल समेत कई अभ्यर्थी अब मेन परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इन अभ्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए रिट दायर की थी। हाई कोर्ट के वकील वकील शुभ्र रस्तोगी और डीपी मित्तल के जरिए ये रिट दायर की गई थी। मंगलवार को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में सुनवाई की और दोनो अभ्यार्थियों को मेन परीक्षा में शामिल/ बैठने का आदेश जारी किया।

जानिए क्या था पूरा मामला –

दरअसल फरवरी 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य(सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। 12 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में 12 सवाल ऐसे थे जिनके प्रश्न और विकल्प गलत थे। इसके बाद अभ्यार्थियों ने विरोध जताते हुए हरिद्वार में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। विरोध के बाद लोक सेवा आयोग ने परीक्षा देने वाले सभी अभ्यार्थियों को 12 अंकों का बोनस देने का फैसला लिया और प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया।

हाई कोर्ट के अधिवक्ता शुभ्र रस्तोगी ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा 12 अंकों के बोनस की वजह से कई अभ्यर्थी मेन परीक्षा देने से वंचित हो गए। इन अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रिट दायर की। उन्होंने न्यायालय को बताया कि बोनस अंकों की वजह से कई अभ्यर्थी मेन्स परीक्षा में भाग नही ले सकते जबकि उन्होंने इन 12 सवालों के सही उत्तर दिए थे। अब जिन अभ्यर्थियों ने सही उत्तर नही दिए उन्हें भी 12 अंको का लाभ मिल रहा है जो कि उनके साथ अन्याय है क्योंकि इससे परिक्षा की cut-of अंक पर असर होता हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई कर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने लोक सेवा आयोग को यह आदेश दिया है कि रिट दायर करने वाले इन अभ्यर्थियों को मेंसपरीक्षा में भाग लेने दिया जाए। साथ ही लोक सेवा आयोग को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश भी दिया है।

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